शातिर गैंगस्टर वीरु के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गई कार्यवाही, 21 लाख रूपये से अधिक की संपत्ति की गयी जब्त

 *शातिर गैंगस्टर अभियुक्त वीरु के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गई कार्यवाही, 21 लाख रूपये से अधिक की संपत्ति की गयी जब्त*


रिपोर्ट-(अमित मौर्य)*

के जी एन लाइव न्यूज*

लखीमपुर-खीरी पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री विजय ढुल के निर्देशन में जनपद खीरी पुलिस द्वारा अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही निरंतर की जा रही है। इसी क्रम में खीरी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत अपराध से अर्जित की गयी संपत्ति के जब्तीकरण की कार्यवाही निरंतर रूप से की जा रही है। आज दिनांक 04.11.20 को थाना मितौली पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा शातिर अपराधी वीरु  पुत्र अयोध्या प्रसाद निवासी टिकरिया थाना मितौली जनपद खीरी के विरूद्ध गैगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत 21 लाख रूपये से अधिक की संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी है। जिसमें अभियुक्त द्वारा अवैध तरीके से अर्जित सम्पत्ति द्वारा क्रय प्लाट एवं उस पर स्थापित पालेसर, टिन शेड शामिल है। अभियुक्त वीरु शातिर किस्म का अपराधी हैं जिसके विरूद्ध पूर्व से गौवध, गैंगस्टर जैसे  जघन्य अपराधों के अभियोग पंजीकृत हैं।




*कुर्क की गई सम्पत्ति का विवरण*-

प्लाट एवं उस पर स्थापित पालेसर एवं टिन शेड एवं अन्य चल-अचल सम्पत्ति की कुल कीमत लगभग 21 लाख रुपये है।

*कुर्क करने वाली टीम*- 

1. अनिल कुमार सैनी, थानाध्यक्ष मितौली खीरी

2. उ0नि0 जयप्रकाश यादव

3. ह0का0 राजेन्द्र यादव 

4. का0 विकास प्रताप सिंह

5. का0 सुग्रीव दास

6. राजस्व विभाग टीम

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